जासूसी मामले में पूर्व सैन्यकर्मी को एनआईए अदालत ने कठोर कारावास की सजा सुनाई

उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले के एक पूर्व भारतीय सैन्यकर्मी को यहां एनआईए की एक विशेष अदालत ने पाकिस्तान से जुड़े जासूसी मामले में दोषी ठहराया और कठोर कारावास की सजा सुनाई। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) द्वारा बुधवार को जारी एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि जांच के अनुसार, भारतीय सेना में रहे सौरभ शर्मा को पाकिस्तान के रक्षा/आईएसआई एजेंट द्वारा संचालित एक छद्म नाम वाली संस्था द्वारा जासूसी रैकेट में फंसाया गया था। बयान में कहा गया है कि उसने भारतीय सेना के बारे में प्रतिबंधित और गोपनीय जानकारी फर्जी नाम के जरिए साझा की थी। इसमें कहा गया है कि लीक हुई जानकारी में भारतीय सैन्य प्रतिष्ठानों से संबंधित संवेदनशील विवरण शामिल थे। एनआईए ने कहा, ‘‘शर्मा को गुप्त, संवेदनशील जानकारी के बदले में पाकिस्तानी स्रोतों सहित कई स्रोतों से धन प्राप्त हुआ था, तथा सह-आरोपी अनस याकूब गितेली से भी धन प्राप्त हुआ था।’’ शर्मा को गुजरात निवासी गितेली के साथ आठ जनवरी, 2021 को गिरफ्तार किया गया था।

जासूसी मामले में पूर्व सैन्यकर्मी को एनआईए अदालत ने कठोर कारावास की सजा सुनाई

उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले के एक पूर्व भारतीय सैन्यकर्मी को यहां एनआईए की एक विशेष अदालत ने पाकिस्तान से जुड़े जासूसी मामले में दोषी ठहराया और कठोर कारावास की सजा सुनाई।

राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) द्वारा बुधवार को जारी एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि जांच के अनुसार, भारतीय सेना में रहे सौरभ शर्मा को पाकिस्तान के रक्षा/आईएसआई एजेंट द्वारा संचालित एक छद्म नाम वाली संस्था द्वारा जासूसी रैकेट में फंसाया गया था।

बयान में कहा गया है कि उसने भारतीय सेना के बारे में प्रतिबंधित और गोपनीय जानकारी फर्जी नाम के जरिए साझा की थी। इसमें कहा गया है कि लीक हुई जानकारी में भारतीय सैन्य प्रतिष्ठानों से संबंधित संवेदनशील विवरण शामिल थे।

एनआईए ने कहा, ‘‘शर्मा को गुप्त, संवेदनशील जानकारी के बदले में पाकिस्तानी स्रोतों सहित कई स्रोतों से धन प्राप्त हुआ था, तथा सह-आरोपी अनस याकूब गितेली से भी धन प्राप्त हुआ था।’’ शर्मा को गुजरात निवासी गितेली के साथ आठ जनवरी, 2021 को गिरफ्तार किया गया था।