जमीन के लिए हत्या के आरोपियों को उम्रकैद..
पाली- जमीन के लोभ और लालच मे आ कर कि गयी हत्या के आरोपियों पर आज माननीय न्यायालय ने फैसला सुना दिया।
जमीनी विवाद में हत्या के मामले में 10 अभियुक्त को आजीवन कारावास दिया।
पाली अपर जिला न्यायाधीश श्री शरद तंवर ने सुनाया फैसला
जून 2013 में रोहट थाने में हुआ था मामला दर्ज परिवादी के पिता कुणाराम की हुई थी ।
प्रकरण में हत्या 3 महिलाओं सहित 10 अभियुक्त को आजीवन कारावास एक आरोपी की पूर्व में ही हो चुकी है ।
मौत 11 साल बाद मिला परिवादी पक्ष को न्याय अपर लोक अभियोजक प्रेमसिंह राठौड़ ने की थी पैरवी