Karnataka सरकार का सभी विभागों को एसबीआई, पीएनबी में खाते बंद करने का निर्देश

बेंगलुरु । कर्नाटक सरकार ने अपने सभी विभागों, बोर्ड, निगमों, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों और विश्वविद्यालयों को भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) और पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) में अपनी सभी जमाओं और निवेश को वापस लेने और इन बैंकों के साथ आगे कोई भी कारोबार न करने का आदेश दिया है। यह आदेश बैंक कर्मचारियों की संलिप्तता वाले एक घोटाले के बाद कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड (केआईएडीबी) द्वारा जमा किए गए 12 करोड़ रुपये वापस करने से इनकार के बाद आया है। राज्य सरकार के 12 अगस्त को जारी एक परिपत्र में कहा गया था कि बैंक अधिकारियों के साथ बैठक में जमा राशि को लौटाने पर कोई नतीजा नहीं निकला और मामला अब अदालत के विचाराधीन है। परिपत्र के मुताबिक, कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (केएसपीसीबी) द्वारा जमा किए गए 10 करोड़ रुपये भी बैंक अधिकारियों के घपले की वजह से वापस नहीं किए गए। कर्नाटक के वित्त सचिव (बजट एवं संसाधन) पी सी जाफर ने परिपत्र में कहा कि महालेखा परीक्षक ने भी इस पर आपत्ति जताई है। परिपत्र में कहा गया है, ‘‘इस पृष्ठभूमि में राज्य सरकार के विभाग, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयां, निगम, बोर्ड, स्थानीय निकाय और विश्वविद्यालय एवं अन्य संस्थान एसबीआई और पीएनबी की सभी शाखाओं में किए गए जमा और निवेश को वापस ले लें और भविष्य में कोई भी जमा या निवेश नहीं किया जाना चाहिए।’’ राज्य सरकार ने सरकारी संस्थानों को इन दोनों बैंकों में अपने खाते बंद करने और प्रमाणित क्लोजर रिपोर्ट जमा करने और निर्धारित प्रारूप में जमा और निवेश रिपोर्ट का विवरण 20 सितंबर, 2024 तक वित्त विभाग को भेजने का भी निर्देश दिया।

Karnataka सरकार का सभी विभागों को एसबीआई, पीएनबी में खाते बंद करने का निर्देश
बेंगलुरु । कर्नाटक सरकार ने अपने सभी विभागों, बोर्ड, निगमों, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों और विश्वविद्यालयों को भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) और पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) में अपनी सभी जमाओं और निवेश को वापस लेने और इन बैंकों के साथ आगे कोई भी कारोबार न करने का आदेश दिया है। यह आदेश बैंक कर्मचारियों की संलिप्तता वाले एक घोटाले के बाद कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड (केआईएडीबी) द्वारा जमा किए गए 12 करोड़ रुपये वापस करने से इनकार के बाद आया है। 

राज्य सरकार के 12 अगस्त को जारी एक परिपत्र में कहा गया था कि बैंक अधिकारियों के साथ बैठक में जमा राशि को लौटाने पर कोई नतीजा नहीं निकला और मामला अब अदालत के विचाराधीन है। परिपत्र के मुताबिक, कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (केएसपीसीबी) द्वारा जमा किए गए 10 करोड़ रुपये भी बैंक अधिकारियों के घपले की वजह से वापस नहीं किए गए। कर्नाटक के वित्त सचिव (बजट एवं संसाधन) पी सी जाफर ने परिपत्र में कहा कि महालेखा परीक्षक ने भी इस पर आपत्ति जताई है। 

परिपत्र में कहा गया है, ‘‘इस पृष्ठभूमि में राज्य सरकार के विभाग, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयां, निगम, बोर्ड, स्थानीय निकाय और विश्वविद्यालय एवं अन्य संस्थान एसबीआई और पीएनबी की सभी शाखाओं में किए गए जमा और निवेश को वापस ले लें और भविष्य में कोई भी जमा या निवेश नहीं किया जाना चाहिए।’’ राज्य सरकार ने सरकारी संस्थानों को इन दोनों बैंकों में अपने खाते बंद करने और प्रमाणित क्लोजर रिपोर्ट जमा करने और निर्धारित प्रारूप में जमा और निवेश रिपोर्ट का विवरण 20 सितंबर, 2024 तक वित्त विभाग को भेजने का भी निर्देश दिया।