मध्य प्रदेश में 8 वर्षीय बच्ची को कॉटन कैंडी का लालच देकर फेरीवाले ने किया बलात्कार
मध्य प्रदेश में 8 वर्षीय बच्ची को कॉटन कैंडी का लालच देकर फेरीवाले ने किया बलात्कार
मध्य प्रदेश के भिंड जिले में एक आठ वर्षीय बच्ची को बहला-फुसलाकर अपने घर ले जाकर उसके साथ बलात्कार करने के आरोप में पुलिस ने एक फेरीवाले को गिरफ्तार किया है। यह जानकारी सोमवार को एक अधिकारी ने दी। पुलिस अधीक्षक असित यादव ने बताया कि घटना शनिवार रात (10 अगस्त) को जिले के गोहद कस्बे में हुई और रविवार (11 अगस्त) को इसकी सूचना मिली। इसे भी पढ़ें: 450 हेलीपैड, करोड़ों का खर्च… नवीन पटनायक के करीबी वीके पांडियान के खिलाफ एक्शन में BJP सरकारशिकायत के अनुसार, फेरीवाले ने बच्ची को कॉटन कैंडी का लालच देकर बहला-फुसलाया। अधिकारी ने बताया इसके बाद वह उसे अपने घर ले गया और कथित तौर पर उसके साथ बलात्कार किया। बाद में उस व्यक्ति ने बच्ची को 20 रुपये दिए। इसे भी पढ़ें: Kolkata Doctor Murder मामले में FORDA ने अमित शाह से लगाई गुहार, कई मागों पर एक्शन लेने के लिए लिखा पत्रबच्ची के पास 20 रुपये देखकर उसकी मां ने पूछताछ की और बच्ची ने उसे घटना के बारे में बताया। अधिकारी ने बताया कि इसके बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। उन्होंने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (पोक्सो) की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।
मध्य प्रदेश के भिंड जिले में एक आठ वर्षीय बच्ची को बहला-फुसलाकर अपने घर ले जाकर उसके साथ बलात्कार करने के आरोप में पुलिस ने एक फेरीवाले को गिरफ्तार किया है। यह जानकारी सोमवार को एक अधिकारी ने दी। पुलिस अधीक्षक असित यादव ने बताया कि घटना शनिवार रात (10 अगस्त) को जिले के गोहद कस्बे में हुई और रविवार (11 अगस्त) को इसकी सूचना मिली।
शिकायत के अनुसार, फेरीवाले ने बच्ची को कॉटन कैंडी का लालच देकर बहला-फुसलाया। अधिकारी ने बताया इसके बाद वह उसे अपने घर ले गया और कथित तौर पर उसके साथ बलात्कार किया। बाद में उस व्यक्ति ने बच्ची को 20 रुपये दिए।
बच्ची के पास 20 रुपये देखकर उसकी मां ने पूछताछ की और बच्ची ने उसे घटना के बारे में बताया। अधिकारी ने बताया कि इसके बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। उन्होंने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (पोक्सो) की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।