लिव इन रिलेशनशिप: ब्रेकअप के बाद महिला गुजारा भत्ता की हकदार

news28.in

परिचय

हाल ही में हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया है जिसमें लिव इन रिलेशनशिप से जुड़ी महिलाओं के हक में बड़ा फैसला किया गया है। यह निर्णय महिलाओं के गुजारा भत्ते के मामले पर है, जब उनके रिश्ते खत्म हो जाते हैं और उन्हें वित्तीय सहायता की आवश्यकता होती है। हाईकोर्ट ने यह फैसला देते हुए उन महिलाओं के साथ खड़ा खड़ा होने का संकेत दिया है जो लंबे समय तक लिव इन रिलेशनशिप में थीं और अब उनके रिश्ते खत्म हो गए हैं।

विवरण

बालाघाट जिला अदालत ने एक महिला को उसकी लिव इन पार्टनर के साथ रहने के बाद गुजारा भत्ता देने के लिए 1500 रुपए प्रतिमाह का आदेश जारी किया था। इस निर्णय को हाईकोर्ट ने मुहर लगाकर स्वीकृति दी है। यह महिला हाईकोर्ट में याचिका दायर करने के बाद किया गया था। उसके बच्चे का जन्म भी इस लिव इन रिलेशनशिप के दौरान हुआ था।

न्यायिक दृष्टिकोन

इस मामले में न्यायिक दृष्टिकोन से देखा जाता है कि यदि एक महिला लंबे समय तक एक लिव इन रिलेशनशिप में रही है और इसके बाद वह रिश्ता खत्म हो जाता है, तो उसे गुजारा भत्ता की सहायता मिलनी चाहिए। इससे साफ है कि हाईकोर्ट ने महिलाओं के हक में एक महत्वपूर्ण संकेत दिया है, जिससे उनकी सुरक्षा और संरक्षण का ध्यान रखा जा सके।

निष्कर्ष

इस निर्णय से स्पष्ट है कि समाज में लिव इन रिलेशनशिप की मान्यता बढ़ रही है, और जब इस प्रकार के रिश्ते खत्म होते हैं, तो महिलाओं को उचित सहायता और समर्थन प्रदान किया जाना चाहिए। हाईकोर्ट का यह निर्णय एक प्रगतिशील धारणा को प्रमोट करता है जो महिलाओं के अधिकारों की रक्षा में महत्वपूर्ण कदम है।

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